जमशेदपुरः बैंकों ने अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान कर रखी है कि यदि वे उनकी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं तो 14 दिनों में अपना खाता बदल सकते हैं.
इस तरह स्विच करने में बैंक ग्राहक को सहायता करेंगे या ब्याज सहित सारी धनराशि लौटाएंगे. बैंक किसी नोटिस अवधि तथा अतिरिक्त प्रभार पर जोर नहीं देंगे. यदि ग्राहक चालू-बचत खाता बंद करना चाहे, तो बैंक ग्राहक के अनुदेश प्राप्त होने पर तीन कार्य दिवस के अंदर खाता बंद कर देंगे. ग्राहक यदि चाहेगा तो नयी शाखा में उसका खाता स्थानांतरित हो जायेगा, लेकिन इसके लिए उसे नयी शाखा में केवाइसी की शर्तों का पालन करना होगा.
न्यूनतम जमा राशि
|बचत खाते में रखी जाने वाली न्यूनतम जमा राशि बैंक की शाखाओं में प्रदर्शित की जायेगी.
|ऐसे खातों को नियंत्रित करनेवाली शर्तों के भाग के अनुरूप जमा राशियों को बनाये रखने के बारे में सूचित करेंगे.
|ग्राहक द्वारा खाते में न्यूनतम जमा राशि न रख पाने पर प्रभारों के बारे में सूचित करेंगे. प्रभारों का विवरण दर सूची में शामिल किया जायेगा.
|30 दिन पहले ही न्यूनतम शेष रखने की राशि में परिवर्तन की सूचना बैंक देंगे. नोटिस की अवधि में बैंक उच्चतर न्यूनतम शेष न रखने के लिए कोई प्रभार नहीं लगायेंगे.
प्रभार
चेक बुक जारी करने, खातों के अतिरिक्त/डुप्लीकेट विवरण, पासबुक, प्रदत्त चेकों की प्रति, फोलियो प्रभार, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हस्ताक्षर का सत्यापन, अपर्याप्त जमाराशि के कारण चेक लौटा देना, अधिदेश या खाते के स्टाइल में परिवर्तन आदि के लिए विशिष्ट प्रभार दर सूची शामिल किये जायंेगे. रियायत/छूट की मूल वैधता के दौरान दी गयी रियायत या छूट (जैसा आजीवन कार्ड पर नवीकरण शुल्क की स्थायी छूट) वापस नहीं ली जायेगी.
विवरण
|ग्राहक के खाते का प्रबंध करने तथा उसकी प्रविष्टियांे की जांच में सहायता के लिए बैंक खाते का मासिक विवरण उपलब्ध करायेंगे, जब तक पासबुक का विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाये.
|ग्राहक काउंटर पर पिछले कुछ लेन-देन देख सकते हैं.
|यदि ग्राहक चाहे और बैंक के पास ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, तो खाते का विवरण इ मेल, या सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से भी बैंक भेजेंगे.
|बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक की पासबुक-विवरण में प्रविष्टियां संक्षिप्त और आसानी से समझ में आ जाये.