घर लौटतो उसने पूरी बात अपनी मां को बतायी. जिसके बाद बच्ची के माता-पिता ने थाना में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने अारोपी सुरेंद्र सरदार उर्फ कृष्णा सरदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.पुलिस ने आइपीसी के धारा 376, 377 एवं पोस्को अधिनियम के तहत सुरेंद्र को आरोपी बनाया था. पीपी बीरेंद्र कुमार प्रसाद ने बताया कि इस मामले में आइओ सहित सभी लोगों की गवाही कोर्ट में पूर्व में करायी थी.
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बच्ची से दुष्कर्म में सुरेंद्र दोषी करार
जमशेदपुर. डुमरिया थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुरेंद्र सरदार उर्फ कृष्णा सरदार को अदालत ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई कर रही जिला जज वन एसपी सिन्हा की अदालत कृष्णा सरदार को आज सजा सुनायेगी. शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने […]
जमशेदपुर. डुमरिया थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुरेंद्र सरदार उर्फ कृष्णा सरदार को अदालत ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई कर रही जिला जज वन एसपी सिन्हा की अदालत कृष्णा सरदार को आज सजा सुनायेगी. शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपराह्न साढ़े तीन बजे सुरेंद्र को दोषी करार दिया. 16 फरवरी को अदालत ने आरोपी कृष्णा सरदार का धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया था.
इस मामले में अभी तक कुल 13 लोगों की गवाही हो चुकी है. मालूम हो कि डुमरिया के भालुकपतरा हथियापाट गांव में सुरेंद्र सरदार उर्फ क़ृष्णा सरदार ने घर में सोयी बच्ची को ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
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