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सड़कों पर दुकान, ठेला लगाने वालों से कर वसूलेगा सीकेपी नगर पर्षद

चक्रधरपुर : चक्रधरपुर नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्रराम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अब सड़कों के किनारे कारोबार चलाने वालों की भी टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर नगर पर्षद के वार्ड संख्या 1 से 23 अंतर्गत प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, व्यस्तम सड़कें व अन्य सड़कों में झारखंड नगरपालिका […]

चक्रधरपुर : चक्रधरपुर नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्रराम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अब सड़कों के किनारे कारोबार चलाने वालों की भी टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर नगर पर्षद के वार्ड संख्या 1 से 23 अंतर्गत प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, व्यस्तम सड़कें व अन्य सड़कों में झारखंड नगरपालिका संपति कर संशोधन नियमावली 2015 के आलोक में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण किया गया है.

इसके तहत प्रधान मुख्य सड़क स्थित एनएच 75 के वार्ड संख्या 2 कमला गुड़ाखू फैक्टरी से वार्ड संख्या 23 पोटका तक सड़क के किनारे की सभी दुकानें, ठेला, खेमचा आदि, मुख्य सड़क में सोनुवा रोड, टोकलो रोड, बाटा रोड, तम्बाकु पट्टी, चांदमारी रोड, राजबाड़ी रोड, रानी सती मंदिर रोड, शहर की व्यस्तम सड़कों में पुरानी रांची रोड, बंगलाटांड रोड में भारत भवन से दंदासाई तक, पोस्ट ऑफिस रोड, चंद्रो रोड, पम्पू रोड, लोकनाथनगर रोड, नागेंद्र नगर रोड, टीएम पटेल रोड, महेंद्र सिंह गली रोड, चिरंजीवी ब्लॉक रोड के अलावे सभी व्यस्तम सड़कों को होल्डिंग कर टैक्स के दायरे में लाया गया है.

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