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आशीष डे हत्याकांड में अमलेश सिंह को बेल

जमशेदपुर: श्रीलेदर्स (साकची) के मालिक आशीष डे की हत्या मामले में उम्रकैद के सजायाफ्ता अमलेश सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है. अमलेश सिंह के अधिवक्ता रंजन धारी ने बताया कि अमलेश सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील जमानत याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है. श्री सिंह ने बताया […]

जमशेदपुर: श्रीलेदर्स (साकची) के मालिक आशीष डे की हत्या मामले में उम्रकैद के सजायाफ्ता अमलेश सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है. अमलेश सिंह के अधिवक्ता रंजन धारी ने बताया कि अमलेश सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील जमानत याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है. श्री सिंह ने बताया कि जमानत का आदेश अब तक जिला न्यायालय में नहीं आया है. इस मामले में कोर्ट ने अमलेश सिंह, होटल सिटी इन के मालिक विनोद सिंह अौर जीतेंद्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू डॉन को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. इससे पूर्व विनोद सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से अपील जमानत मिली थी. पप्पू डॉन अभी भी जेल में बंद है.

सभी मामलों में हो चुकी है अमलेश सिंह की जमानत

अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बताया कि अमलेश सिंह को अन्य सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में सजा के खिलाफ अमलेश सिंह को सर्वोच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है.

2 नवंबर 2007 को हुई थी आशीष डे की हत्या

साकची श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की 2 नवंबर 2007 की सुबह आम बागान मैदान के नजदीक स्थित घर से साकची बाजार दुकान जाते समय गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड को लेकर शहर में काफी हंगामा हुआ था. इस मामले में पुलिस ने अमलेश सिंह, विनोद सिंह, पप्पू डॉन समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था अौर शहर में पहली बार किसी मामले की जांच के लिए नारको, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया था. 17 सितंबर 2011 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार के न्यायालय ने अमलेश सिंह, विनोद सिंह अौर पप्पू डॉन को दोषी करार दिया था अौर 21 सितंबर 2011 को तीनों को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. सजा के खिलाफ तीनों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी थी जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था.सर्वोच्च न्यायालय ने विनोद सिंह को अपील जमानत प्रदान की थी.

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