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स्काइप के जरिये याचिकाकर्ता से संवाद करने के बाद न्यायाधीश ने तलाक की अनुमति दी

स्काइप के जरिये याचिकाकर्ता से संवाद करने के बाद न्यायाधीश ने तलाक की अनुमति दी खम्माम (तेलंगाना). एक दुर्लभ वाकये में खम्माम की एक अदालत ने वीडियो कॉलिंग सुविधा स्काइप पर याचिकाकर्ताओं में से एक से संवाद करने के बाद एक जोड़े को तलाक लेने की अनुमति दे दी. खम्माम के वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश एम […]

स्काइप के जरिये याचिकाकर्ता से संवाद करने के बाद न्यायाधीश ने तलाक की अनुमति दी खम्माम (तेलंगाना). एक दुर्लभ वाकये में खम्माम की एक अदालत ने वीडियो कॉलिंग सुविधा स्काइप पर याचिकाकर्ताओं में से एक से संवाद करने के बाद एक जोड़े को तलाक लेने की अनुमति दे दी. खम्माम के वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश एम वेंकट रमण ने हैदराबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के आधार पर तलाक की अनुमति देने से पहले अमेरिका में रह रही महिला से संवाद करने के लिए स्काइप का इस्तेमाल किया. महिला के वकील बसव पुनैया के अनुसार उनके मुवक्किल ने किरण कुमार से तलाक लेने की अनुमति देने का अदालत से अनुरोध किया था. वह पिछले दो वर्षों से अमेरिका में रह रही है और शनिवार को अदालत में उपस्थित नहीं हो सकी. पुनैया ने बताया, ‘‘पहले न्यायाधीश ने मेरे मुवक्किल को अपने पिता और अपने पति (अब पूर्व पति) को स्काइप के जरिये पहचानने को कहा. उसके बाद उन्होंने तलाक के बारे में उससे अंतिम राय पूछी, जिसके लिए उसने कहा कि वह चाहती है. इसके आधार पर न्यायाधीश ने तलाक दे दिया.” जोड़े की शादी 2012 में हो गयी थी और उसके बाद उनके बीच मतभेद पैदा हो गये थे.

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