जमशेदपुर: दिनदहाड़े छात्र का अपहरण करने के मामले के दोषी नितिन वस्त्रलय के मालिक के छोटा भाई अनवर हुसैन को एडीजे-1 सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनायी.
कोर्ट ने उसे भादवि की धारा 366 के तहत दोषी पाया था. पांच साल कैद के अलावा उसे एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी है. फैसला सुनाते हुए जज ने टिप्पणी की है कि मामले में सजा देकर ऐसे आपराधिक तत्वों का कड़ा संदेश दिया जा रहा है.
क्या था मामला : खड़ंगाझाड़, राधिकानगर निवासी छात्र परीक्षा देने के लिए 25 मई 2012 को वीमेंस कॉलेज जा रही थी. रास्ते में अनवर हुसैन ने एक वैन में उसे उठा लिया तथा नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी. आरोपी उसे मानगो बस स्टैंड के पास ले आया था, जहां होश आने के बाद छात्र ने खुद को एक कमरे में बंद पाया था. छात्र के पिता की शिकायत पर जांच कर रही पुलिस ने छात्र को 29 मई को छुड़ाया. जिसके बाद उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया जहां 2 जून 2012 तक वह एडमिट थी.