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गोलमुरी : बैंकमैनेजर व डीटीओ पर जालसाजी का मामला दर्ज

– कोर्ट के आदेश पर गोलमुरी थाने में हुई शिकायत वरीय संवाददाता, जमशेदपुरकोर्ट के आदेश पर गोलमुरी थाना में डीएस फ्लैट निवासी मंजीत सिंह के बयान पर ओल्ड पुरुलिया रोड के अशोका टावर निवासी हीरा लाल प्रजापति, डीटीओ, डीटीओ कार्यालय के कर्मचारी तथा एचडीएफसी बैंक मैनेजर के खिलाफ अमानत में ख्यानत व जालसाजी का मामला […]

– कोर्ट के आदेश पर गोलमुरी थाने में हुई शिकायत वरीय संवाददाता, जमशेदपुरकोर्ट के आदेश पर गोलमुरी थाना में डीएस फ्लैट निवासी मंजीत सिंह के बयान पर ओल्ड पुरुलिया रोड के अशोका टावर निवासी हीरा लाल प्रजापति, डीटीओ, डीटीओ कार्यालय के कर्मचारी तथा एचडीएफसी बैंक मैनेजर के खिलाफ अमानत में ख्यानत व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है. दर्ज मामले के मुताबिक मंजीत सिंह ने एचडीएफसी बैंक से 5.60 लाख रुपये लोन लेकर हाइवा (जेएच05वाई-8002) खरीदा. लोन वापस करने के बाद उसने बैंक से एनओसी ली. एनओसी डीटीओ कार्यालय में जमा किया. इस दौरान उसे जानकारी मिली कि लोन ली गयी रकम की एनओसी जमा हो गयी है. वहीं हाइवा (जेएच05वाई-8002) की आरसी बुक हीरालाल प्रजापति के नाम से जारी कर दी गयी है. जबकि असली एनओसी की प्रति मंजीत सिंह के पास थी. जांच में पाया गया कि 2012 में मंजीत सिंह के भाई ने हीरा लाल प्रजापति से दो हाइवा को चलाने के लिए 11 माह का समझौता किया था. इसी दौरान हीरा लाल ने हाइवा (जेएच05वाई-8002) की आरसी बुक अपने पास रखी थी. ———-गोलमुरी : बिजनेस के नाम पर 11.50 लाख की ठगीजमशेदपुर. बिजनेस के नाम पर 11.50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. गोलमुरी थाना में केबुल बस्ती चौक निवासी हरेराम यादव के बयान पर शिवनाथ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. घटना दिसंबर 2011 से अबतक की है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया है. दर्ज मामले के मुताबिक हरेराम यादव ने शिवनाथ सिंह के कहने पर कोलकाता में पार्टनरशिप में एक कंपनी में 11.50 लाख रुपये निवेश किया. समझौता के आधार पर उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया.

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