उपायुक्त ने एचआरडी के सचिव से मांगा मार्गदर्शन वरीय संवाददाता, जमशेदपुरशिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत माइनॉरिटी स्कूल किसे माना जाये, यह स्पष्ट नहीं है. इसे लेकर उपायुक्त ने राज्य मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) के सचिव को पत्र लिख कर दिशा-निर्देश मांगा है. उपायुक्त ने जानना चाहा है कि माइनॉरिटी स्कूल की मान्यता के लिए क्या दस्तावेज स्वीकार्य होंगे. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की गयी थी. जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि माइनॉरिटी स्कूल पर आरटीइ के प्रावधान लागू नहीं होंगे. इसके बाद शहर के कुछ स्कूल प्रबंधन द्वारा माइनॉरिटी स्कूल होने का दावा करते हुए खुद को आरटीइ से अलग बताया गया था.
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माइनॉरिटी स्कूल किसे मानें
उपायुक्त ने एचआरडी के सचिव से मांगा मार्गदर्शन वरीय संवाददाता, जमशेदपुरशिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत माइनॉरिटी स्कूल किसे माना जाये, यह स्पष्ट नहीं है. इसे लेकर उपायुक्त ने राज्य मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) के सचिव को पत्र लिख कर दिशा-निर्देश मांगा है. उपायुक्त ने जानना चाहा है कि माइनॉरिटी स्कूल की मान्यता […]
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