जमशेदपुर. दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में एमके त्रिपाठी की अदालत ने ससुराल पक्ष के मनोज कुमार राय, राम प्यारी देवी, विनोद कुमार राय व चंद्रशेखर राय को तीन-तीन वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में मनोज की पत्नी अनीता देवी ने सिदगोड़ा थाने में चारों के खिलाफ दहेज की मांग करने व कमरे में बंद कर मारपीट करने के आरोप में 26 दिसंबर 2008 को केस दर्ज कराया था. 2001 में अनीता की शादी मनोज के साथ हुई थी.
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दहेज प्रताड़ना में चार को तीन वर्ष की सजा
जमशेदपुर. दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में एमके त्रिपाठी की अदालत ने ससुराल पक्ष के मनोज कुमार राय, राम प्यारी देवी, विनोद कुमार राय व चंद्रशेखर राय को तीन-तीन वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में मनोज की पत्नी अनीता देवी ने सिदगोड़ा थाने में चारों […]
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