लाइफ रिपोर्टर @ जमशेदपुर जिले में भ्रूण हत्या और लिंगानुपात के स्केल में गिरावट को रोकने और अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच के दौरान किन बातों पर ध्यान रखना है. इसकी जानकारी के लिए मंगलवार को खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इसमें तीनों जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी, सलाहकार समिति में शामिल अधिवक्ता व एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम का उद्घाटन चाईबासा के सिविल सर्जन सह प्रभारी क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉ जगत भूषण प्रसाद ने किया. उन्होंने कहा कि गर्भ में बच्चे की हत्या के लिए कहीं न कहीं डॉक्टर व टेक्नीशियन दोषी होते हैं. इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सलाहकार समिति में शामिल अधिवक्ता ने इसके तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसकी जानकारी दी. इस दौरान मुख्य रूप से डॉ महेश्वर प्रसाद, डॉ साहिर पाल, डॉ प्रभाकर कुमार भगत, एनजीओ से पूर्वी पाल ने अपने विचार रखे. इसके साथ ही बुधवार से लगातार छापामारी व कार्रवाई का निर्णय लिया गया. कार्यक्रम में देवेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे. 3-5 साल कैद व जुर्माने का प्रावधान पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है. इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ‘पीएनडीटी’ एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है. ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10-50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
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खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में वर्कशॉप का आयोजन
लाइफ रिपोर्टर @ जमशेदपुर जिले में भ्रूण हत्या और लिंगानुपात के स्केल में गिरावट को रोकने और अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच के दौरान किन बातों पर ध्यान रखना है. इसकी जानकारी के लिए मंगलवार को खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इसमें तीनों जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी, सलाहकार समिति […]
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