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डीबीटीएल से नहीं जुड़े 1.30 लाख उपभोक्ता

जमशेदपुर: कोल्हान के 1.30 लाख एलपीजी उपभोक्ता अबतक डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफीट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी) योजना से नहीं जुड़ पाये हैं. केंद्र सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च, 2015 तक योजना से जुड़ने का समय निर्धारित किया है. अब कयास लगाये जा रहे हैं कि योजना से जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं को तीन माह का […]

जमशेदपुर: कोल्हान के 1.30 लाख एलपीजी उपभोक्ता अबतक डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफीट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी) योजना से नहीं जुड़ पाये हैं. केंद्र सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च, 2015 तक योजना से जुड़ने का समय निर्धारित किया है. अब कयास लगाये जा रहे हैं कि योजना से जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं को तीन माह का अतिरिक्त (जून, 2015 तक) समय दिया जा सकता है. इस पर फैसला 31 मार्च के आसपास लिया जायेगा. फिलहाल जमशेदपुर के 2.5 लाख उपभोक्ताओं में से 60 फीसदी, सरायकेला के 40 हजार में से 70 फीसदी और चाईबासा के 35 हजार उपभोक्ताओं में से 55 फीसदी लोग डीबीटीएल से जुड़ चुके हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक योजना से नहीं जुड़ने पर एक अप्रैल से सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पायेगा.
विभागीय अधिकारियों के अनुसार डेढ़ साल में मात्र 60 फीसदी उपभोक्ता योजना से जुड़े हैं. काफी उपभोक्ताओं के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है. एलपीजी के एक अधिकारी ने बताया कि यदि 31 मार्च तक उपभोक्ता इस योजना से नहीं जुड़ते हैं, तो उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पायेगा.
बैंकों में दूसरे फेज की इंट्री धीमी
बैंकों में आधार कार्ड की छाया प्रति जमा हो रही है. बैंक उसे खाता से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन सेकेंड इंट्री में देर हो रही है. सेंट्रल सर्वर के एनपीसीए में ग्राहक का आधार नंबर और खाता नंबर बैंक की ओर से पोस्टिंग करना है. इसके बाद गैस कंपनियां एनपीसीए के सर्वर सिस्टम से उस नंबर को कलेक्ट कर डीबीटीएल के साथ जोड़ने का काम करती हैं. पिछले दिनों राज्य स्तरीय बैठक में गैस एजेंसियों के अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों से सेकेंड इंट्री धीमा होने की शिकायत की है.
आधार में छूट
उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए गैस वितरक के पास बैंक खाता व आधार नंबर देना है. यदि किसी उपभोक्ता के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे वितरक के पास बैंक मैनडेट फॉर्म भरकर देना होगा.
गैंस एजेंसी में प्रावधान
यदि उपभोक्ता ने अपना आधार नंबर संबंधित बैंक में जमा कर दिया है और एजेंसी में उसे कनेक्टेड नहीं माना जा रहा है. ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संबंधित बैंक खाता की फोटो कॉपी (जिसमें एकाउंट नंबर लिखा हो) या एक कैंसिल चेक की प्रति जमा करा दें.

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