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स्कूल-कॉलेज के 100 गज की परिधि में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद
गुटखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, डीसी ने दिया आदेश जमशेदपुर : उपायुक्त सह जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ अमिताभ कौशल ने स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के सौ गज की परिधि में गुटखा-तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. उपायुक्त के आदेश पर एसडीओ प्रेम रंजन के नेतृत्व […]
गुटखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, डीसी ने दिया आदेश
जमशेदपुर : उपायुक्त सह जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ अमिताभ कौशल ने स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के सौ गज की परिधि में गुटखा-तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है.
उपायुक्त के आदेश पर एसडीओ प्रेम रंजन के नेतृत्व में गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सरकार की ओर से गुटखा बेचने पर प्रतिबंध है. उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम ( कोटपा) 2003 के तहत पान गुमटियों में तंबाकू खाने से कैंसर होता है की वैधानिक चेतावनी वाला बोर्ड दुकान में लगा हुआ है या नहीं इसकी जांच करेंगे. अगर दुकान में वैधानिक चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा है, तो दुकानदार से कोटपा के तहत 2 सौ रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है.
जिला व अनुमंडल स्तर पर गठित है छापामार दस्ता
तंबाकू नियंत्रण के लिए एडीएम सह नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर का दस्ता गठित है. इसमें डीएसपी मुख्यालय, जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, श्रम अधीक्षक, संबंधित थाना प्रभारी व जिला नोडल पदाधिकारी शामिल हैं.
अनुमंडल स्तर पर एसडीओ के नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों का छापामारी दस्ता गठित है. प्रखंड स्तर पर बीडीओ के नेतृत्व में प्रखंड स्तर पदाधिकारियों का दस्ता गठित है.
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