– साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी संवाददाता, जमशेदपुर दहेज हत्या का आरोपी पति अमिताभ शर्मा को एडीजे-वन की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अमिताभ शर्मा के खिलाफ उसके ससुर भूदेव सिंह ने दहेज के लिए उनकी बेटी सीमा की हत्या करने का मामला सोनारी थाना में दर्ज कराया था. घटना 9 अप्रैल 2013 की है. इस मामले में कुल 16 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि अमिताभ शर्मा सीमा को ट्यूशन पढ़ाते थे. उसी दौरान दोनों में प्यार हो गया था.17 अक्तूबर, 2011 को दोनों ने भाग कर साकची के शीतला मंदिर में शादी कर ली. शादी के तीन माह बाद सूचना मिली की अमिताभ अपनी पत्नी सीमा के साथ मारपीट और प्रताडि़त करता है. नौ अप्रैल 2013 को जानकारी मिली की सीमा को उसके ससुराल वालों ने मार कर फांसी से लटका दिया है. उसे टीएमएच लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस संबंध में सीमा के पिता भूदेव सिंह ने अमिताभ शर्मा सहित ससुराल के कई लोगों पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया था. चेक बाउंस में एक वर्ष की सजा जमशेदपुर. चेक बाउंस मामले में अशोक कुमार की अदालत ने देव नारायण साहू को एनआइ एक्ट में दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा सुनायी. वहीं 70 हजार रुपया भुगतान करने का आदेश दिया. इस मामले में सोनारी के बालीचेला निवासी ललित कुमार साहू ने मामला दर्ज कराया. बताया जाता है कि मित्रता के आधार पर देव नारायण साहू ने ललित कुमार साहू से 60 हजार रुपया कर्ज के रूप में लिये थे. जिसके बदले उन्होंने चेक दिया था. लेकिन चेक बाउंस हो गई थी. इस मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता विमल कुमार अग्रवाल कोर्ट में बहस की.
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दहेज हत्या का आरोपी पति रिहा
– साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी संवाददाता, जमशेदपुर दहेज हत्या का आरोपी पति अमिताभ शर्मा को एडीजे-वन की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अमिताभ शर्मा के खिलाफ उसके ससुर भूदेव सिंह ने दहेज के लिए उनकी बेटी सीमा की हत्या करने का मामला सोनारी थाना में […]
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