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नाबालिग से दुष्कर्म में युवक दोषी करार, सजा 20 को

Updated at : 16 Feb 2020 2:09 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म में युवक दोषी करार, सजा 20 को

जमशेदपुर : नाबालिग को बहला कर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने के मामले में अदालत ने राजीव महतो को दोषी करार कर दिया है. अदालत 20 फरवरी को सजा सुनायेगी. घटना मई 2015 की है. बोड़ाम निवासी राजीव महतो बच्ची के मामा का दोस्त है. मई 2015 को राजीव पहली बार […]

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जमशेदपुर : नाबालिग को बहला कर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने के मामले में अदालत ने राजीव महतो को दोषी करार कर दिया है. अदालत 20 फरवरी को सजा सुनायेगी. घटना मई 2015 की है.

बोड़ाम निवासी राजीव महतो बच्ची के मामा का दोस्त है. मई 2015 को राजीव पहली बार नाबालिग के घर पर आया. उसके बाद वह पड़ोस में रहने वाली महिला ज्योत्सना के घर आने लगा. उसी दौरान नाबालिग को राजीव ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. एक दिन राजीव उसे अपने साथ बाइक से गांव की ओर ले गया और झाड़ी में शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद राजीव लगातार नाबालिग के साथ संबंध बनाता रहा.
कुछ माह बाद नाबालिग गर्भवती हो गयी. इसके बाद राजीव शादी से मुकर गया. नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद अदालत में दर्ज शिकायतवाद पर बोड़ाम थाने में मामला दर्ज किया गया. राजीव के साथ नाबालिग की पड़ोसी ज्योत्सना को भी नाबालिग के परिजनों ने आरोपी बनाया था. जांच के दौरान ज्योत्सना का नाम पुलिस ने आरोप पत्र से हटा दिया था.
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