एनसीएलटी ने केबुल कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया घोषित करने का दिया आदेश

Updated at : 08 Feb 2020 3:16 AM (IST)
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एनसीएलटी ने केबुल कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया घोषित करने का दिया आदेश

जमशेदपुर : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की डबल बेंच ने इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केबुल कंपनी) को परिसमापन (बंद करने की प्रक्रिया) घोषित करने का आदेश शुक्रवार को दिया. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के आवेदन पर जस्टिस एमबी गोसावी और वीके गुप्ता ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया. अब एनसीएलटी की ओर से गठित लिक्विडेटर […]

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जमशेदपुर : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की डबल बेंच ने इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केबुल कंपनी) को परिसमापन (बंद करने की प्रक्रिया) घोषित करने का आदेश शुक्रवार को दिया. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के आवेदन पर जस्टिस एमबी गोसावी और वीके गुप्ता ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया. अब एनसीएलटी की ओर से गठित लिक्विडेटर आरपी की ओर से कंपनी की परिसंपत्ति को बेचकर उसके सभी लेनदारों को बकाया चुकाया जायेगा. 30 दिनों के अंदर पक्ष रखा जा सकता है. अधिवक्ता आकाश शर्मा ने आदेश को चुनौती देने की बात कही है.

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