सेवानिवृत्त दो पूर्व रेल थाना प्रभारियों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश
Author Prabhat khabar digital desk
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जमशेदपुर : जमशेदपुर न्यायालय के एडीजे-7 की अदालत ने टाटानगर रेल थाना के दो सेवानिवृत्त पूर्व थाना प्रभारी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. एडीजे-7 कोर्ट ने 23 नवंबर 2019 को सुनवाई तय की है. पांच वर्ष पुराने वर्ष 2014 के एक मामले में तत्कालीन टाटानगर रेल थाना प्रभारी रमेंद्र कुमार […]
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जमशेदपुर : जमशेदपुर न्यायालय के एडीजे-7 की अदालत ने टाटानगर रेल थाना के दो सेवानिवृत्त पूर्व थाना प्रभारी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. एडीजे-7 कोर्ट ने 23 नवंबर 2019 को सुनवाई तय की है. पांच वर्ष पुराने वर्ष 2014 के एक मामले में तत्कालीन टाटानगर रेल थाना प्रभारी रमेंद्र कुमार ठाकुर अौर अशोक राम की गवाही नहीं होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही थी.
कई तिथि में अनुपस्थिति को न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया अौर अगली तिथि में दोनों थाना प्रभारियों को सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. मालूम हो कि आदित्यपुर 15 नंबर रोड निवासी (मायका) अनामिका शर्मा उर्फ रूबी की ट्रेन की कटकर मौत हो गयी थी. रेल पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया था.
बाद में अनामिका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए सास, ससुर व अन्य पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. केस में अनुसंधान पदाधिकारी सह तत्कालीन टाटानगर रेल थाना प्रभारी रमेंद्र कुमार ठाकुर अौर अशोक राम की गवाही होनी है. अनामिका शर्मा उर्फ रूबी की शादी बंगाल में हुई थी.
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