बर्मामाइंस में परमजीत सिंह के भाई और ससुर पर फायरिंग में अखिलेश, विक्रम, भोला व अनीश बरी
Updated at : 12 Nov 2019 7:06 AM (IST)
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जमशेदपुर : बर्मामाइंस नामदी रोड में दीपावली की शाम परमजीत सिंह के बड़े भाई सत्येंद्र सिंह और उनके ससुर एसएन सिंह पर फायरिंग के मामले में सोमवार को एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, मनोज सिंह भोला और अनीश मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. 11 साल […]
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जमशेदपुर : बर्मामाइंस नामदी रोड में दीपावली की शाम परमजीत सिंह के बड़े भाई सत्येंद्र सिंह और उनके ससुर एसएन सिंह पर फायरिंग के मामले में सोमवार को एडीजे 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, मनोज सिंह भोला और अनीश मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
11 साल पूर्व की घटना में आठ लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी. फायरिंग में घायल परमजीत सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह ने आरोपियों को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया था.
पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं जुटा सकी. घटना 29 अक्तूबर 2008 की है. घायल सत्येंद्र सिंह केे बयान पर बर्मामाइंस थाने में सजायाफ्ता अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, इस्ट प्लांट बस्ती निवासी भोला, बिट्टू मिश्रा, करण सिंह तथा कदमा निवासी संतोष पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
एक आरोपी संतोष पांडेय फरार है जबकि करन सिंह और बिट्टू पूर्व में बरी हो चुके हैं. बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्या सिंह ने बताया कि सत्येंद्र सिंह और उनके ससुर एसएन सिंह पर फायरिंग के मामले में एडीजे 13 की अदालत ने अखिलेश सिंह, विक्रम शर्मा, मनोज सिंह, भोला और अनीश मिश्रा को बरी कर दिया गया है.
वादी व घायल ने आरोपियों को पहचानने से कर दिया था इनकार : मामले में वादी सत्येंद्र सिंह और गोली लगने से घायल एसएन सिंह ने भी आरोपियों को पहचानने से इनकार दिया था. फायरिंग की घटना बर्मामाइंस नामदी रोड स्थित सत्येंद्र सिंह के ससुराल में हुई. इससे पूर्व 17 अगस्त 2008 को उसी घर में घुस कर अपराधियों ने सत्येंद्र सिंह पर गोली चलायी थी. 17 सितंबर को कोर्ट से पेशी से लौटते समय परमजीत सिंह पर फायरिंग की गयी थी.
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