बिरसानगर : नाबालिग से दुष्कर्म में युवक दोषी करार, सजा आज
Updated at : 22 Aug 2019 8:31 AM (IST)
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जमशेदपुर : बिरसानगर में नाबालिग का चार माह तक यौन शोषण करने के आरोपी उदय गगराई को बुधवार एडीजे सुभाष की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत गुरुवार को सजा सुनायेगी. सुनवाई के दौरान उदय गागराई अदालत में मौजूद था. केस में पांच लोगों की गवाही अदालत में करायी गयी. पीड़िता द्वारा 28 अगस्त […]
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जमशेदपुर : बिरसानगर में नाबालिग का चार माह तक यौन शोषण करने के आरोपी उदय गगराई को बुधवार एडीजे सुभाष की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत गुरुवार को सजा सुनायेगी. सुनवाई के दौरान उदय गागराई अदालत में मौजूद था. केस में पांच लोगों की गवाही अदालत में करायी गयी.
पीड़िता द्वारा 28 अगस्त 2017 को की गयी शिकायत पर सिदगोड़ा पुलिस ने 30 अगस्त को मामला दर्ज किया था. शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उदय गागराई उसके पड़ोस में ही रहता था. वह चार माह तक डरा-धमका कर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा. विरोध करने पर उसे और माता-पिता की हत्या की धमकी देता था.
इस भय से वह कुछ बोल नहीं पाती थी. चार माह बाद पेट में दर्द होने पर माता-पिता को पूरी बात बतायी. इसके बाद पुलिस ने उदय गागराई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पीड़िता के पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बताया कि गर्भवती पीड़िता के केस को लेकर अवकाश के दिन देर शाम अदालत ने सुनवाई करते हुए गर्भपात का निर्देश दिया था.
नि:शुल्क केस लड़ा, पीड़ितों को न्याय दिलाता रहूंगा : अधिवक्ता. अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने कहा कि इस केस की नि:शुल्क पैरवी के साथ ही उन्होंने पीड़िता की शिक्षा का भी खर्च उठाने का बीड़ा उठाया है. अगर समाज में इस तरह की घटनाएं होती है तो वह नि:शुल्क केस लड़कर पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे.
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