31 मार्च तक चुन सकेंगे मनपसंद का चैनल, केबल उपभोक्ता अब भी परेशान
Updated at : 14 Feb 2019 5:28 AM (IST)
विज्ञापन

रांची/जमशेदपुर : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राइ) ने मनपसंद चैनल चुनने की समय-सीमा बढ़ा दी है. अब ऐसे ग्राहक 31 मार्च, 2019 तक चैनल चुन सकेंगे. हालांकि समय-सीमा बढ़ाने के बाद भी केबल उपभोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं हुई है. डेन, जीटीपीएल, सिटी केबल और मंथन के उपभोक्ता अब भी परेशान हैं. कंपनी ने […]
विज्ञापन
रांची/जमशेदपुर : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राइ) ने मनपसंद चैनल चुनने की समय-सीमा बढ़ा दी है. अब ऐसे ग्राहक 31 मार्च, 2019 तक चैनल चुन सकेंगे. हालांकि समय-सीमा बढ़ाने के बाद भी केबल उपभोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं हुई है. डेन, जीटीपीएल, सिटी केबल और मंथन के उपभोक्ता अब भी परेशान हैं. कंपनी ने कुछ प्रमुख चैनल को छोड़ कर सभी चैनल बंद कर दिये हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि जब समय-सीमा बढ़ायी गयी है, तो अब भी चैनल क्यों बंद रखे गये हैं.
ट्राइ ने क्या कहा : ट्राइ ने डीपीओ (डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स) को निर्देश दिया है कि जो ग्राहक अपने आप विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें बेस्ट फिट प्लान में ट्रांसफर किया जाये. जब तक ग्राहक विकल्प का चुनाव नहीं कर लेते, या बेस्ट फिट प्लान में बदला नहीं जाता है, तब तक वे वर्तमान प्लान को जारी रख सकते हैं.
ट्राइ ने यह भी कहा है कि एक उपभोक्ता के लिए बेस्ट फिट प्लान बनाते समय डीपीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेस्ट फिट प्लान का मासिक शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में दिये जा रहे मासिक शुल्क से अधिक न हो. ट्राइ के अनुसार, देश में लगभग 10 करोड़ केबल के ग्राहक हैं, इसमें 6.7 करोड़ डीटीएच के उपभोक्ता हैं.
केबल सर्विस के 65 प्रतिशत और डीटीएच के 35 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने चैनलों का चुनाव किया है. लंबी अवधि वाला पैक चलता रहेगा : जिन ग्राहकों ने लंबी अवधि यानी छह या एक साल की वैधता वाला पैक लिया है, उनका प्लान तब तक चलता रहेगा, जब तक प्लान की वैधता है. यही नहीं, जिन ग्राहकों ने मनपसंद चैनल चुन लिये हैं, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




