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जमशेदपुर : दो लाख से अधिक राशि के लेन-देन पर लगा प्रतिबंध

संजीव भारद्वाज, जमशेदपुर : चुनाव आयाेग ने सभी बैंकाें काे निर्देश दिया है कि किसी भी उपभाेक्ता काे नकद दाे लाख रुपये से अधिक की निकासी नहीं करने दें. किसी कारणवश यदि निकासी के लिए उपभाेक्ता अड़ते हैं, ताे उनसे उसका प्रमाण लिया जाना अनिवार्य हाेगा कि वे उक्त रकम का भुगतान किस मद में, […]

संजीव भारद्वाज, जमशेदपुर : चुनाव आयाेग ने सभी बैंकाें काे निर्देश दिया है कि किसी भी उपभाेक्ता काे नकद दाे लाख रुपये से अधिक की निकासी नहीं करने दें. किसी कारणवश यदि निकासी के लिए उपभाेक्ता अड़ते हैं, ताे उनसे उसका प्रमाण लिया जाना अनिवार्य हाेगा कि वे उक्त रकम का भुगतान किस मद में, किसे करने वाले हैं.

इसके अलावा आयकर विभाग ने भी नाेटिस जारी करते हुए सभी व्यापारियाें काे निर्देश दिया है कि वे दाे लाख रुपये से अधिक का नकद स्वीकार नहीं करेंगे. बैंक अधिकारियाें ने बताया कि खाताधारी यदि अपने अकाउंट से पैसा निकालता है, ताे उन्हें किसी तरह की काेई दिक्कत नहीं हाेगी, लेकिन यदि चेक के माध्यम से काेई दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालता है, ताे उन्हें स्पष्टीकरण देना हाेगा. जमशेदपुर के सभी बैंकाें में उक्ताशय संबंधी नाेटिस पहुंच चुका है.

बैंकाें में बड़े लेन-देन करने वालाें काे बैंक प्रबंधक द्वारा संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है. आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेन-देन के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जायेगा. एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेन-देन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है.
इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 20 हजार रुपये नकद लेना या देना और कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के लिए 10 हजार रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है. आयकर विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को भी कहा है. इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त कोlackmonyinfo@incometax.gov.in पर इमेल से दी जा सकती है. बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर दो लाख रुपये की नकद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी. आयकर विभाग ने यह साफ कर दिया है.
यहां ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे अधिक के लेन-देन पर राशि प्राप्त करने वाले पर उतनी की राशि का जुर्माना लगाया जायेगा. आयकर कानून में नयी शामिल धारा 269 एसटी के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि यह प्रतिबंध बैंकों और डाकघरों से निकासी पर लागू नहीं होगा. बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेन-देन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा. सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जायेगी.

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