जमशेदपुर : लोन आवेदन की सूचना लीक खाते से उड़ा दिये एक लाख

Updated at : 24 Jan 2019 4:48 AM (IST)
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जमशेदपुर  : लोन आवेदन की सूचना लीक खाते से उड़ा दिये एक लाख

जमशेदपुर : गम्हरिया बलरामपुर के राजेश गोप के खाते से साइबर अपराधियों ने एक लाख रुपये उड़ा लिये हैं. वह जोश इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं. राजेश गोप ने मोबाइल नंबर 8409888907 के धारक के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज कराया है. घटना 21 जनवरी की है. राजेश गोप ने बताया कि उन्हें रुपये […]

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जमशेदपुर : गम्हरिया बलरामपुर के राजेश गोप के खाते से साइबर अपराधियों ने एक लाख रुपये उड़ा लिये हैं. वह जोश इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं. राजेश गोप ने मोबाइल नंबर 8409888907 के धारक के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज कराया है. घटना 21 जनवरी की है. राजेश गोप ने बताया कि उन्हें रुपये की जरूरत थी.

उसने लोन के लिए आवेदन दिया था. 21 जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे मोबाइल नंबर 8409888907 से फोन आया. फोन करने वाले ने अपना नाम अंकित बताया और कहा कि वह क्रेडिट कार्ड विभाग से बोल रहा है. अंकित ने बताया कि लोन के 1.22 लाख रुपये की राशि खाते में भेज दी गयी है, लेकिन उसके लिए आइडी का सत्यापन करना जरूरी है.

अंकित ने राजेश को फोन कर महिंद्रा के शोरूम के पास बुलाया. अंकित के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था. उसने राजेश के हाथ से मोबाइल ले लिया और कहा कि इसमें क्रेडिट एप डाउनलोड करना होगा. इस बीच उसने एक्सिस बैंक के खाते से दो बार में एक लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिये. इसके बाद अंकित ने राजेश गोप को मोबाइल वापस करते हुए कहा कि उनके आइडी का वेरिफिकेशन कर लिया गया है.

एसएमएस से मिली जानकारी
राजेश गोप ने बताया कि कुछ देर बाद मोबाइल देखा तो पाया कि उनके मोबाइल पर दो एसएमएस आया है. इसमें दो बार में एक लाख रुपये निकासी की जानकारी दी गयी है. इसके बाद राजेश ने अंकित के मोबाइल पर फोन किया तो वह बंद मिला. उसने बैंक जाकर जानकारी ली तो पता चला कि रुपये दूसरे एकाउंट में ट्रांसफर किये गये है.
गोलमुरी : 2.50 लाख के चेक बाउंस मामले में गैर जमानती वारंट जारी
जमशेदपुर. 2.50 लाख का चेक बाउंस के मामले के अारोपी सिदगोड़ा न्यू बारीडीह निवासी शिवेंदु कुमार सिन्हा को कोर्ट ने सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिवेंदु बीमार होने के कारण अनुपस्थित रहा है.
हालांकि अधिवक्ता के आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया. गोलमुरी पीपल रोड निवासी विनोद से आरोपी ने दोस्ताना कर्ज के रूप में ढाई लाख रुपये लिये थे. इसके एवज में एक मई 2013 को ढाई लाख का चेक विनोद सिंह को दिया था.
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