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अफीम बेचते पकड़ाये थे, कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच व्यवसायियों को 20-20 साल की सजा

जमशेदपुर : साकची बाजार स्थित चूना लाइन में रंगों के पैकेट में छुपाकर अफीम, डोडा और पोस्ता पाउडर बेचने वाले पांच व्यवसायी अनिल कुमार, सुशील प्रसाद, मनीष कुमार, हरि प्रसाद व विकास कुमार को जिला जज दो की अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. सभी पर दो-दो लाख का जुर्माना भी […]

जमशेदपुर : साकची बाजार स्थित चूना लाइन में रंगों के पैकेट में छुपाकर अफीम, डोडा और पोस्ता पाउडर बेचने वाले पांच व्यवसायी अनिल कुमार, सुशील प्रसाद, मनीष कुमार, हरि प्रसाद व विकास कुमार को जिला जज दो की अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. सभी पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगा है़ जुर्माने की राशि नहीं देने पर पांचों व्यवसायियों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
एनडीपीएस एक्ट के तहत पाये गये थे दोषी : जिला जज अजीत कुमार सिंह की अदालत ने 28 नवंबर को पांचों व्यवसायियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया था. मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने कोर्ट में बहस की. मामला एक अक्तूबर 2012 का है. साकची के पूर्व थाना प्रभारी भोला प्रसाद ने सभी के खिलाफ साकची थाने में केस दर्ज किया था.
इन्हें मिली सजा
सजा पाने वालों में गोपाल ट्रेडर्स का मालिक अनिल कुमार (काशीडीह लाइन नंबर एक), सुजीत हार्डवेयर का मालिक सुशील प्रसाद, मनीष कुमार (मानगो दाईगुट्टू रोड नंबर एक), इंटरप्राइजेज दुकान का मालिक हरि प्रसाद व उसका बेटा विकास कुमार (काशीडीह लाइन नंबर 7 ) शामिल हैं.
क्या था मामला
एक अक्त्तूबर 2012 को पुलिस को सूचना मिली थी कि साकची चूना लाइन के कई दुकानों में अवैध रूप से अफीम और डोडा बेचा जा रहा है. दुकानदार रंगों के पैकेट में छुपाकर इसे बेचते थे. तत्कालीन साकची थाना प्रभारी भोला प्रसाद ने पूरी जानकारी वरीय अधिकारी को दी. साथ ही टीम का गठन कर चिह्नित दुकानों में छापामारी की.
उस दौरान पुलिस ने पोस्ता पाउडर और अफीम, डोडा जब्त किया था. भोला प्रसाद के बयान पर पांचो के खिलाफ साकची थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. छापेमारी के दौरान गोपाल ट्रेडर्स से 19 किलो, सुनील हार्डवेयर से 30 किलो और इंटरप्राइजेज दुकान से तीन किलो पोस्ता पाउडर और अफीम, डोडा बरामद किया गया था.

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