जमशेदपुर : रोबिन की हत्या में छह दोषी करार, सजा कल
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Sep 2018 10:24 AM
जमशेदपुर : कदमा गैंगवार को लेकर भाटिया बस्ती काली मंदिर निवासी रोबिन गोराई (18) की हत्या मामले के छह आरोपियों को जिला जज पांच की अदालत ने दोषी करार दिया है. दोषी करार छोटू मांझी, भानु मांझी, शंकर मांझी, अमित चक्रवर्ती, भास्कर मांझी और गणेश प्रधान को 24 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. मामले में […]
जमशेदपुर : कदमा गैंगवार को लेकर भाटिया बस्ती काली मंदिर निवासी रोबिन गोराई (18) की हत्या मामले के छह आरोपियों को जिला जज पांच की अदालत ने दोषी करार दिया है. दोषी करार छोटू मांझी, भानु मांझी, शंकर मांझी, अमित चक्रवर्ती, भास्कर मांझी और गणेश प्रधान को 24 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. मामले में अमित चक्रवर्ती को कोर्ट ने फरार घोषित किया है. इस मामले में 10 लोगों की गवाही हुई.
13 जुलाई 2017 को दर्ज कराया गया था केस
13 जुलाई 2017 को मृतक के भाई नवीन गोराई के बयान पर उलीडीह थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक घटना के दिन रोबिन गोराई अपने साथी अमरप्रीत सिंह उर्फ आकाश, अनूप मिश्रा, प्रकाश, राजा और सूरज कार व बाइक से निकले थे. रोबिन दोस्तों के साथ काली मंदिर के पास खड़ा था. तभी अपराधियों ने उसे घेर लिया. घटना के बाद अमरजीत कार लेकर फरार हो गया.
सूरज कदमा बाजार की तरफ भागा. दोस्तों के भागने के बाद अपराधियों ने उसे पकड़कर लाठी-डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दी. हत्या के एक दिन पहले रोबिन सरायकेला जेल से एक हत्या (कदमा गैंगवार) के मामले में आरोप मुक्त होकर बाहर निकला था. जेल से छूटे रोबिन मांझी को फोन कर भानू मांझी ने अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए गुरुद्वारा के पीछे काली मंदिर के सामने बुलाया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










