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दुष्कर्मी वैन चालक को सजा 20 को
जमशेदपुर : सोनारी निवासी पांचवीं की छात्रा से स्कूली वैन में लगातार छह माह तक दुष्कर्म करने के आरोपी चालक सुरेश रजक को एडीजे-1 की कोर्ट ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. अदालत 20 जुलाई को सजा सुनायेगी. अदालत में नौ लोगों की गवाही करायी गयी. छात्रा की ओर से एपीपी […]
जमशेदपुर : सोनारी निवासी पांचवीं की छात्रा से स्कूली वैन में लगातार छह माह तक दुष्कर्म करने के आरोपी चालक सुरेश रजक को एडीजे-1 की कोर्ट ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. अदालत 20 जुलाई को सजा सुनायेगी. अदालत में नौ लोगों की गवाही करायी गयी. छात्रा की ओर से एपीपी आरएन तिवारी और अधिवक्ता विदेश सिन्हा ने कोर्ट में बहस की थी.
मामले में छात्रा की मां ने सोनारी थाना में वैन चालक सुरेश रजक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. छात्रा का मेडिकल होने के बाद पुलिस ने आरोपी चालक सुरेश को गिरफ्तार कर लिया था. घटना वर्ष 2016 की है.
अधिवक्ता विदेश सिन्हा ने बताया कि घटना के समय छात्रा सोनारी स्थित कारमेल स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती थी. वैन से वह रोज स्कूल आना-जाना करती थी. इसी दौरान 2016 मई से अक्तूबर तक वैन चालक छात्रा को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करता रहा. स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह प्रतिदिन छात्रा से दुष्कर्म करता था. उसके बाद उसे घर पर छोड़ देता था.
सबसे आखिर में छात्रा को पहुंचाता था घर. वैन चालक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की शुरुआत अक्तूबर 2015 में की थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वैन चालक छात्रा को एलकेजी से ही स्कूल ले जाता था. वैन में और भी बच्चे आते-जाते थे. सभी को घर पहुंचाने के बाद छात्रा को चालक घर पहुंचाता था. इस बीच वैन में छात्रा अकेले होती थी और सुनसान स्थान पर वैन रोक कर उसके साथ जबरदस्ती करता था. शारीरिक शोषण की बात सामने आयी.
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