शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप मान्यता नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी. शैक्षणिक सत्र 2018-19 के शुरू होने के पूर्व सभी विद्यालय को मान्यता लेना होगा. कक्षा आठ की बोर्ड में नहीं मिलेगा मौका : विभाग ने वर्ष 2018 से कक्षा आठ में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया है. इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा. विभाग द्वारा प्रथम वर्ष स्कूलों को यह छूट दिया जायेगा, जो विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन जमा करेंगे, उनके बच्चे को भी परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा. स्कूलों को मान्यता देने के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जैक द्वारा स्कूलों को उपलब्ध कराया जायेगा.
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कल तक सौंपनी है आरटीई के तहत जानकारी, प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर निदेशक ने मांगी रिपोर्ट
जमशेदपुर :प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर जिलों से रिपोर्ट मांगी है. निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है और दो नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. निदेशक ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत […]
जमशेदपुर :प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर जिलों से रिपोर्ट मांगी है. निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है और दो नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. निदेशक ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संचालित कुल विद्यालय, मान्यता के लिए आवेदन देने वाले स्कूल, जिलों से मान्यता के लिए निदेशालय भेजे गये प्रस्ताव समेत अन्य विद्यालयों कर पूरी जानकारी देने को कहा है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक संचालित विद्यालय को मान्यता लेना है.
छह नवंबर को 13 बिंदुअों पर मांगी गयी है जानकारी : जिला शिक्षा अधीक्षक को छह नवंबर को रांची बुलाया गया है. उस दिन होने वाली बैठक में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक से अलग-अलग 13 बिंदुअों पर जानकारी मांगी जायेगी. उक्त जानकारी के बाद ही जिले में शिक्षा का बजट तैयार करने का काम किया जायेगा.
अंतर जिला स्थानांतरण की जानकारी दो तक दें
निदेशालय ने जिला शिक्षा अधीक्षक से अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों के लिस्ट भी देने को कहा है. इसके आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण करवाना है, वे दो नवंबर तक आवेदन भेज दें. स्थानांतरण के लिए वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा. पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की स्थिति की भी जानकारी देने को कहा गया है.
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