सरकार द्वारा नयी नियमावली बनायी गयी है, जिसके अनुसार सभी दुकानों को अॉफ श्रेणी में रखा गया है, अर्थात देसी, विदेशी एवं कंपोजिट शराब दुकान में बैठ कर शराब नहीं पी सकेंगे अौर खरीद कर ले जायेंगे. साथ ही दुकानों की संख्या घटाते हुए अौर दुकानदारों की लागत को कम करने के लिए अधिकांश दुकानों को कंपोजिट बनाया जा रहा है, जहां देसी पाउच, मसालेदार पाउच अौर विदेशी शराब, बीयर मिलेगा तथा कुछ विदेशी शराब दुकानों में सिर्फ विदेशी शराब व बीयर ही मिलेंगे. एक अगस्त से जेएसबीसीएल द्वारा स्वयं दुकानों का संचालन अौर शराब की बिक्री की जायेगी, जिसके लिए किराये के दुकान तय किये जा रहे हैं.
जिला उत्पाद समिति स्थल अौर रेंट तय कर उत्पाद विभाग के मुख्यालय भेजती है, जहां अंतिम निर्णय लिया जाता है. वहीं अपर उपायुक्त सुनील कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला उत्पाद समिति की हुई बैठक में 18 में से 13 दुकानों का रेंट फाइनल कर दिया गया.