हजारीबाग : जिला परिवहन कार्यालय में नये वाहनों के स्थायी,अस्थायी निबंधन सहित ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क में सरकार ने फिर से बढ़ोतरी कर दी है.एक सितंबर से बढ़ोतरी शुल्क लागू कर दिया गया है.
शुल्क की बढ़ोतरी 16 जुलाई को हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अगस्त में पुरानी दर से ही शुल्क वसूला गया. शनिवार को मोटरयान निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने शुल्क में बढ़ोतरी को लागू कर दिया है. अब आवेदकों से बढ़े शुल्क वसूला जा रहा है.
झारखंड सरकार मोटरयान नियमावली 2011 के तहत शुल्क में बढ़ोतरी की गयी है.सरकारी गजट में इसे पास कर दिया गया है.उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल,चार चक्का सहित वाहनों पर अस्थायी निबंधन लेना है.इसके बाद निर्धारित समय सीमा 30 दिन के अंदर स्थायी निबंधन लेना होगा.