काला बिल्ला लगा कर किया कार्य

Updated at : 17 Jul 2019 2:09 AM (IST)
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काला बिल्ला लगा कर किया कार्य

नयी पेंशन योजना का विरोध बुधवार 18 जुलाई को भी जारी रहेगा हजारीबाग : जिले के 5000 से अधिक शिक्षकों ने मंगलवार को नयी पेंशन योजना का विरोध किया है. शिक्षकों ने काला बिल्ला लगा कर शिक्षण कार्य किया. इसके अलावा कई विभागों के सरकारी कर्मियों ने भी नयी पेंशन योजना का विरोध करते हुए […]

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नयी पेंशन योजना का विरोध बुधवार 18 जुलाई को भी जारी रहेगा

हजारीबाग : जिले के 5000 से अधिक शिक्षकों ने मंगलवार को नयी पेंशन योजना का विरोध किया है. शिक्षकों ने काला बिल्ला लगा कर शिक्षण कार्य किया. इसके अलावा कई विभागों के सरकारी कर्मियों ने भी नयी पेंशन योजना का विरोध करते हुए काला बिल्ला लगा कर कार्य किया.
झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के रवींद्र कुमार चौधरी व झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की नयी पेंशन योजना का विरोध बुधवार 18 जुलाई को भी जारी रहेगा और जिले भर के शिक्षक प्रदर्शन करेंगे.
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग: शिक्षक व कर्मचारी नयी पेंशन योजना के खिलाफ लगातार विरोध जताते रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि सरकार वर्ष 2004 के पूर्व पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें. पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर राज्य के हजारों एनपीएस कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. इसके बाद ही केंद्र सरकार ने पेंशन में अपना शेयर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन एनपीएस कर्मचारी इसे नाकाफी बता कर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग पर अड़े है.
पुरानी पेंशन योजना का लाभ: पुरानी पेंशन के लाभार्थियों को जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की सुविधा मिलती है. कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होगी. लाभार्थियों को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर गारंटी पेंशन मिलती है. पेंशन पूरी तरह से सरकार द्वारा दी जाती है. पेंशन में विवाद होने पर सरकार के खिलाफ केस किया जाता है. रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 गुना राशि ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है. ड्यूटी में मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी मिलती है.
सातवें वेतन आयोग के बाद यह राशि 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गयी है. पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारी की सेवाकाल में मौत होने पर परिजनों को पारिवारिक पेंशन मिलता है. महंगाई भत्ता व वेतन आयोगों का भी लाभ मिलता है. जीपीएफ पर लोन की सुविधा है. स्कीम में जीपीएफ की निकासी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है. जीपीएफ के लिए एक निश्चित ब्याज दर निर्धारित है.
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