Gumla News: डायन बिसाही के आरोप में महिला को दो लोगों ने पीट-पीटकर मारा, 5 साल बाद हुई उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन

गुमला में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में जज ने पांच साल के बाद अपना फैसला सुनाया है.

विज्ञापन

गुमला, दुर्जय पासवान. गुमला जिला में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है. इस हत्याकांड में जज ने पांच साल के बाद अपना फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई गुमला के एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई.

आपके शहर में

विज्ञापन

आजीवन कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना

मामला गुमला सदर थाना के चुगलू गांव का है, जहां रहने वाली एक महिला कंठी देवी की डायन बिसाही के आरोप में हत्या कर दी गयी थी. हत्या के दो आरोप में चुगलू गांव के ही संतोष उरांव व सोहराई उरांव को सजा हुई है. आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना नहीं दिया तो…

जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है. वहीं, डायन प्रतिषेध अधिनियम के तहत तीन माह कठोर कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना, डायन प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6 माह का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Also Read: झारखंड: डायन-बिसाही को लेकर भड़के ग्रामीणों ने सिर मुड़वाकर वृद्ध दंपती को क्यों घुमाया पूरे गांव?
इस प्रकार घटना घटी थी

कंठी देवी हत्याकांड में कुल सात लोगों की गवाही करायी गयी. जिसमें सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 17 जनवरी 2018 की है. घटना के दिन कंठी देवी अपनी बहू के साथ मवेशी चराने खेत गयी हुई थी. इसी बीच दोनों आरोपी संतोष उरांव और सोहराई उरांव लाठी लेकर आये और कंठी देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे.

आरोपियों ने बहू को मौके से भगाया

इस दौरान आरोपियों ने क‍ंठी देवी की बहू को वहां से भगा दिया था. जिसके बाद बहू भाग कर अपने घर गयी और परिजनों को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन भागकर खेत पहुंचे तो घटनास्थल पर कंठी देवी का शव पाया. इस घटना के बाद मृतक के पुत्र खुदी उरांव ने उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने उस समय कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola