हत्या के तीन आरोपी दोषी करार, सजा की सुनवाई नौ को

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तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत का आया फैसला

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गुमला. सिसई प्रखंड के सकरौली गांव में नौ फरवरी 2024 को घटी तिहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने हत्या के तीन आरोपी बाप व दो बेटों को दोषी करार दिया है. अब सजा की बिंदु पर नौ मार्च को फैसला सुनाया जायेगा. राधिका देवी ने नौ फरवरी 2024 को अपने पति स्वर्गीय नागेश्वर साहू और बेटे पवन साहू तथा देवर मुन्ना साहू की हत्या का आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने ही परिवार में एक पेड़ के बंटवारा को लेकर लड़ाई में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी. हत्या करने में तीन लोग नंदकिशोर साहू और उनके दोनों बेटे सत्येंद्र साहू तथा पप्पू साहू उर्फ शिव कुमार साहू शामिल थे. इस हत्याकांड मामले में भूपेश कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 3 गुमला के न्यायालय ने हत्या के तीनों दोषियों को दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया है. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए नौ मार्च 2026 की तिथि तय की है. जानकारी के अनुसार मामूली फुटकल पेड़ के विवाद को लेकर एक परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें चार लोगों को टांगी से काट दिया गया था. इसमें घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गयी थी. मृतकों में 63 वर्षीय नागेश्वर साहू (पिता- बरजू साहू), 60 वर्षीय सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू (पिता- बरजू साहू) व 35 वर्षीय पवन कुमार साहू (पिता- नागेश्वर साहू) शामिल थे. वहीं विकास कुमार साहू (पिता- सुंदरू साहू) घायल हो गया था. घटना सिसई प्रखंड स्थित सकरौली गांव में घटी थी. पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी नंदकिशोर साहू (57 वर्ष) और उसके बेटे सत्येंद्र साहू (35 वर्ष) व शिवकुमार साहू (22 वर्ष) को मौके पर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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