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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, FIR निरस्त करने से इनकार

Updated at : 06 Jul 2021 1:28 PM (IST)
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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, FIR निरस्त करने से इनकार

34th National Games 2011 Jharkhand, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत में उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया है. इस मामले की जांच एसीबी कर रही है. एसीबी ने उन्हें मामले में आरोपी बनाया है. उसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से अदालत ने इनकार कर दिया है.

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34th National Games 2011 Jharkhand, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत में उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया है. इस मामले की जांच एसीबी कर रही है. एसीबी ने उन्हें मामले में आरोपी बनाया है. उसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से अदालत ने इनकार कर दिया है.

34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये के घोटाले के आरोप में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें एनजीओसी केएसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें एनजीओसी के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा समेत अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया था.

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इस मामले में लंबे समय तक एसीबी के तत्कालीन अधिवक्ता टीएन वर्मा ने पैरवी की थी. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की थी. पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज मंगलवार को अदालत ने उक्त फैसला सुनाया.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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