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Jharkhand News: गुमला के लप्सर गांव में हिरण का शिकार, दो आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Updated at : 25 Jan 2023 5:46 PM (IST)
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Jharkhand News: गुमला के लप्सर गांव में हिरण का शिकार, दो आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

गुमला के लप्सर गांव में कुछ लोगों ने एक हिरण का शिकार कर दिया. वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से दो ग्रामीणों को गिरफ्तार किया, वहीं एक आरोपी भागने में सफल रहा. बताया गया कि हिरण को मारने के बाद इनलोगों द्वारा कुछ हिस्सा खा लिया. बचे हुए हिस्से को जब्त कर जांच के लिए देहरादून भेज दिया गया है.

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गुमला, जगरनाथ पासवान : गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर वन रेंज के लप्सर गांव में कुछ लोगों ने एक हिरण को मार दिया. हिरण का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत लप्सर गांव के लखन मुंडा एवं रामप्रसाद उरांव है. जबकि एक अन्य आरोपी जयपाल भगत फरार है. इन लोगों ने हिरण को मारने के बाद मांस का कुछ हिस्सा खा गया. जबकि कुछ हिस्सा बचा हुआ था. जिसे जब्त कर सैंपल को जांच करने के लिए देहरादून भेजा गया है.

हिरण गांव में घुस आया था

बताया जा रहा है कि हिरण जंगल से निकलकर गांव में घुस आया था. तभी उसे मार दिया गया. वन प्रमंडल गुमला के डीएफओ बेलाल अहमद को गुप्त सूचना मिली थी कि बिशुनपुर रेंज के लप्सर गांव में तीन लोगों ने एक हिरण का शिकार किया है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पुलिस टीम के साथ लप्सर गांव पहुंची. जहां जांच के क्रम में टीम को पूछताछ के दौरान जयपाल भगत के घर से हिरण का मांस मिला. जिसे वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया. वहीं, लखन मुंडा एवं रामप्रसाद उरांव को हिरण का शिकार करने के मामले में गिरफ्तार किया. डीएफओ बेलाल अहमद ने बताया कि जयपाल भगत, लखन मुंडा एवं रामप्रसाद उरांव ने मिलकर हिरण का शिकार किया है. इसमें जयपाल भगत अभी फरार है. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा. डीएफओ ने बताया कि जयपाल भगत के घर से बरामद हिरण के गोश्त को जांच के लिए देहरादून भेजा गया है. इन आरोपियों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंतर्गत सेक्शन-9 के तहत कार्रवाई किया जा रहा है. हिरण का शिकार के मामले में सात साल तक सजा का प्रावधान है.

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जंगली जानवरों का शिकार नहीं करें : डीएफओ

डीएफओ ने लोगों से जंगली जानवरों का शिकार नहीं करने की अपील किया है. उन्होंने कहा है कि जंगली जानवर हमारे वाइल्ड लाइफ के अभिन्न अंग हैं. जिसका शिकार कानूनन अपराध है. जंगली जानवरों का शिकार करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई तय है. इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करें.

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