गुमला. चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला ने जिले के सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस व निबंधन नंबर यथाशीघ्र लें. लाइसेंस व निबंधन नंबर लेने की अंतिम तिथि एक जनवरी 2015 है. साथ ही सभी संबंधित व्यापारी श्रम विभाग, माप तौल, कृषि आदि का भी लाइसेंस नवीकरण करा लें. जिनका नहीं है वे नया लाइसेंस बनवा लें अन्यथा 20 जनवरी के बाद जिला प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से अभियान चलाया जायेगा. लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी. इसकी जानकारी सचिव हिमांशु केसरी ने दी.
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लाइसेंस व निबंधन नंबर यथाशीघ्र लें
गुमला. चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला ने जिले के सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस व निबंधन नंबर यथाशीघ्र लें. लाइसेंस व निबंधन नंबर लेने की अंतिम तिथि एक जनवरी 2015 है. साथ ही सभी संबंधित व्यापारी श्रम विभाग, माप तौल, कृषि आदि का भी […]
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