हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated at : 07 Dec 2019 12:19 AM (IST)
विज्ञापन

गुमला : गुमला के एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने कामडारा थाना क्षेत्र के टुरूंडू निवासी रवींद्र प्रधान की हत्या के मामले में गांव के दो आरोपी मुन्नू प्रधान व ताऊ टोपनो को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार […]
विज्ञापन
गुमला : गुमला के एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने कामडारा थाना क्षेत्र के टुरूंडू निवासी रवींद्र प्रधान की हत्या के मामले में गांव के दो आरोपी मुन्नू प्रधान व ताऊ टोपनो को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. मामला 18 मार्च 2014 का है. मृतक रवींद्र प्रधान टेंट हाउस का संचालक था.
घटना की रात रवींद्र अपने घर में खाना खाकर सो रहा था. उस समय दोनों आरोपी रवींद्र के घर आये और उसे कहने लगे कि चलो अपने टेंट हाउस, वहीं सोना. इसके अगले दिन रवींद्र का शव उसके टेंट हाउस से मिला.
घटना के बाद मृतक रवींद्र प्रधान के बड़े भाई बलवीर प्रधान ने मुन्नू प्रधान व ताऊ टोपनो के विरुद्ध अपने भाई की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी. प्राथमिकी में कहा था कि उपरोक्त लोग मेरे घर आये और मेरे भाई को टेंट हाउस ले गये. अगले दिन जब हम टेंट हाउस गये, तो देखा कि टेंट हाउस बंद है और दरवाजे में खून के निशान हैं. ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़ कर अंदर जाने पर देखा कि उसका भाई रवींद्र मृत अवस्था में पड़ा था. उसके शरीर पर तलवार से मारे जाने के निशान थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




