मुखिया हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद
Author Prabhat khabar digital desk
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गुमला :गुमला जिला के चर्चित मुखिया याकूब लकड़ा हत्याकांड मामले में बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने हत्या के आरोपी बसिया थाना क्षेत्र के कोनसकेली निवासी विमल किंडो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी विमल किंडो को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ […]
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गुमला :गुमला जिला के चर्चित मुखिया याकूब लकड़ा हत्याकांड मामले में बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने हत्या के आरोपी बसिया थाना क्षेत्र के कोनसकेली निवासी विमल किंडो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी विमल किंडो को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
ऑर्म्स एक्ट-27 के तहत तीन साल की सजा सुनायी गयी है. 16 नवंबर 2013 को बसिया प्रखंड स्थित मोरेंग पंचायत के मुखिया याकूब लकड़ा की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अन्य आठ आरोपी शामिल थे, जिसपर ट्रायल चल रहा है. हत्या के दो आरोपी तिलेश्वर साहू व उमेश साहू की मौत हो चुकी है, जबकि दीपक नाग को केस से बरी दे दिया गया है. वहीं केस के अन्य आरोपी रामबली साहू, राजेश साहू, विनय साहू, रंगलाल साहू व एक अज्ञात पर ट्रायल चल रहा है. इन आरोपियों पर जगरनाथ साहू हत्याकांड केस का समझौता करने के लिए याकूब पर दबाव बनाया जा रहा था. जब याकूब ने समझौता नहीं कराया, तो उसकी हत्या कर दी गयी थी.
छह साल बाद कोर्ट ने सुनायी सजा : मुखिया याकूब लकड़ा हत्या कांड में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी मिनी लकड़ा ने पैरवी की. घटना 16 नवंबर 2013 की है. मोरेंग मुखिया याकूब की गोली मार कर हत्या की गयी था. घटना के बाद बसिया थाना में मृतक याकूब लकड़ा के चाचा नुवास लकड़ा ने विमल किंडो समेत अन्य आठ लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया है कि 16 नवंबर को दिन के 11 बजे याकूब लकड़ा अपने बोलेरो में बैठ कर गांव के किसी आदमी से बात कर रहा था.
उस दौरान वहां उसके चाचा नुवास लकड़ा थे, तभी एक बाइक में तीन लोग आये. जिसमें से दो लोगों ने पिस्तौल निकाला और याकूब को गोली मार दी. हल्ला करने पर सभी आरोपी वहां से पतूरा गांव की ओर भाग गये. घायल याकूब को बसिया अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान याकूब की मौत हो गयी. इस संबंध में मृतक के चाचा ने बसिया थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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