नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Apr 2024 11:44 PM
दस हजार रुपये देना होगा जुर्माना
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी को सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी को आठ पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को तीन महीने की सजा अलग से काटनी होगी. कोर्ट ने आरोपी को भादवि 342 में भी दोषी पाकर छह महीने की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. सजावार आरोपी बेटका पावरिया महागामा थाना क्षेत्र के खदहरामाल गांव का रहनेवाला है. आरोपी ने महागामा थाना क्षेत्र के ही एक नाबालिग लड़की को अपने घर 29 जुलाई 2023 को सुबह में झाड़ू देने बुलाया. नाबालिग लड़की जब झाड़ू देने आयी तो आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़खानी की. हिम्मत कर नाबालिग ने हल्ला करते हुए धक्का देकर दरवाजा खोलकर भागी और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद महागामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. मुकदमा विचारण के दौरान पीड़िता सहित सात गवाहों द्वारा दिये गये गवाही के आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










