नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मिली सजा

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कोर्ट ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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गोड्डा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में आरोपी स्टीफन मुर्मू को दोषी पाकर सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी स्टीफन मुर्मू को 8 पॉक्सो एक्ट के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा मिलेगी. आरोपी के विरुद्ध देवदांड़ थाना में नामजद प्राथमिकी पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता के माता-पिता पड़ोसी के तिलक में बाहर गये थे. पीड़िता मवेशी की सेवा में अकेली थी. आरोपी 6 जनवरी 2015 को शाम में पीड़िता के घर में घुस गया और छेड़छाड़ करके दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. पीड़िता के छोटे भाई का अचानक आ जाने के कारण आरोपी भाग गया. पीड़िता के माता-पिता जब आये, तो जानकारी दी. पंचायती का भी प्रयास किया गया, लेकिन विफल रहा. मुकदमे में पांच गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनायी. आरोपी स्टीफन मुर्मू देवदांड़ थाना क्षेत्र के अगियाबांध का रहनेवाला है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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