गोड्डा : पथरगामा थाना के भगवान चक गांव के प्रमोद राय की नियमित जमानत अरजी सत्र न्यायालय में खारिज हो गयी है . प्रधान जिला जज उमा शंकर प्रसाद सिंंह ने आवेदक प्रमोद राय के वकील एवं पीपी के बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया. प्रमोद राय पर अन्य आरोपितों के साथ मिल कर गांव के ही बदरी राय को मारने का आरोप है. बदरी राय के पुत्र लक्ष्मण राय के द्वारा 17 अगस्त 2014 को हुई घटना को लेकर पथरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी . दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन सभी आरोपित लाठी से उसके घर के टटिया को उजाड़ने लगा.
मना करने पर सबों ने गाली-गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया. समझाने आये बदरी राय को सभी लोगों ने लकड़ी के फट्ठा से मार कर हत्या कर दी थी. मृतक बदरी राय के परिवार से नरेश टुडू के बीच जमीन संबंधी विवाद था. जमीन विवाद में नरेश टुडू का पक्ष लेकर सभी आरोपितों ने जबरन मारपीट कर घटना को अंजाम दिया था.