28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा

गोड्डा कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) धनंजय कुमार की अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोप में ललमटिया थाना क्षेत्र के रानीडिह प्रधान टोला निवासी मनोज मुमरू को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. न्यायालय ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. […]

गोड्डा कोर्ट : न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) धनंजय कुमार की अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोप में ललमटिया थाना क्षेत्र के रानीडिह प्रधान टोला निवासी मनोज मुमरू को तीन वर्ष की सजा सुनायी है.

न्यायालय ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. ज्ञात हो कि तत्कालीन बोआरीजोरललमटिया थाना प्रभारी राम बाबू मंडल ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर आरोपित मनोज मुमरू को अवैध देशी राइफल (0.315 बोर), 21 जिंदा कारतूस, सात मिस फायर कारतूस एक खोखा के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया था.इस संबंध में सात जनवरी, 2009 को बोआरीजोर थाना में कांड संख्या 04/09 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें