बोआरीजोर. राजमहल परियोजना क्षेत्र के सिमड़ा पुनर्वास स्थल पर सिविल एसडीओ गोरांग महतो ने रविवार को धारा 144 लगा दी. एसडीओ श्री महतो ने बताया कि सीबी एक्ट के तहत जमीन उत्खनन के लिए लिया गया था. उक्त जमीन पर कोई स्थायी ढांचा बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गयी है. विवादित स्थल के आसपास धारा 144 लगाया गया है. कोई भी उक्त जमीन पर मकान नहीं बना सकता है. मालूम हो कि डी झारखंड कोलियरी मजूदर संघ के अध्यक्ष फबियानुस मरांडी ने सिमड़ा पुनर्वास स्थल के मामले को लेकर एसडीओ से शिकायत की थी. श्री मरांडी ने एसडीओ को लिखित आवेदन देकर बताया कि सिमड़ा पुनर्वास स्थल सिमड़ा वासियों का है. जहां पुनर्वास का काम किया जा रहा है.
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ओके::एसडीओ ने सिमड़ा पुनर्वास स्थल पर लगायी धारा 144
बोआरीजोर. राजमहल परियोजना क्षेत्र के सिमड़ा पुनर्वास स्थल पर सिविल एसडीओ गोरांग महतो ने रविवार को धारा 144 लगा दी. एसडीओ श्री महतो ने बताया कि सीबी एक्ट के तहत जमीन उत्खनन के लिए लिया गया था. उक्त जमीन पर कोई स्थायी ढांचा बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गयी है. विवादित स्थल के आसपास […]
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