24.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बंशीधर तिवारी ने मंडल कारा में बंद बुधो मिर्धा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. ललमटिया थाना अंतर्गत जोजो सिमरा की छीता हांसदा (65) वर्षीय की हत्या चाकू से गोद कर 10 जून 2014 को उस समय कर दी गयी थी जब वह गोबर चुनने के लिए […]

गोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बंशीधर तिवारी ने मंडल कारा में बंद बुधो मिर्धा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. ललमटिया थाना अंतर्गत जोजो सिमरा की छीता हांसदा (65) वर्षीय की हत्या चाकू से गोद कर 10 जून 2014 को उस समय कर दी गयी थी जब वह गोबर चुनने के लिए बहियार गयी थी.

मृतका के पुत्र अर्जुन बेसरा ने अज्ञात के विरुद्ध ललमटिया थाना में प्राथमिकी संख्या 49/14 दर्ज करायी थी. पुलिस अनुसंधान में छीता हांसदा की हत्या बुधो मुर्मू द्वारा करने की बात आयी. पुलिस को अपने स्वीकारोक्ति बयान में हत्यारे ने स्वीकार किया कि डायन छीता के द्वारा मेरे परिवार के कई सदस्यों को मारना शुरू कर दिया था.

उसे दो छोटे बच्चे हैं. उसे डर था कि वह उसे भी न मार दें. इसलिए उसने मौक ा देखकर 10 जून 2014 को चाकू से गोदकर मार दिया. वहीं तालाब में खून को साफ कर छुरा फेंक दिया. बुधो मुर्मू 25जून से ही जेल में बंद है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें