सगे देवर की हत्या मामले में महिला दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 23 को

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मनोज प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सगे देवर की हत्या के मामले में राजेंद्री देवी को दोषी करार दिया है.

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गिरिडीह. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मनोज प्रसाद की अदालत ने सोमवार को सगे देवर की हत्या के मामले में राजेंद्री देवी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी. मामला धनवार थाना कांड संख्या 275/21 से जुड़ा है. बता दें कि धनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह गांव में दो सगे भाइयों जयदेव यादव व पिंटू यादव के बीच जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था. इसी मामले को लेकर 27 नवंबर 2021 की सुबह एक बार फिर से दोनों भाइयों के बीच मारपीट हो गयी. दोनों पक्ष की ओर से लाठी-डंडा चला. इसी क्रम में जयदेव यादव की पत्नी राजेंद्री देवी ने अपने देवर पिंटू यादव पर धारदार हथियार से वार कर दिया. इसमें पिंटू की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी. इस मामले को लेकर सूचक मृतक के छोटे भाई दिनेश यादव की शिकायत पर जयदेव राय, उसकी पत्नी राजेंद्री देवी व पुत्र संकेत उर्फ अंकित यादव को आरोपी बनाते हुए धनवार थाना में मामला दर्ज कराया गया. इस मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राजेंद्री देवी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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