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पंजी टू की सर्टिफाइड कॉपी देने का हाईकोर्ट ने दिया है आदेश, फिर भी देने से इनकार : किजपा

Updated at : 18 Jun 2024 11:26 PM (IST)
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पंजी टू की सर्टिफाइड कॉपी देने का हाईकोर्ट ने दिया है आदेश, फिर भी देने से इनकार : किजपा

किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 का सर्टिफाइड कॉपी देने के मामले में उच्च न्यायलय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं.

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प्रतिनिधि, गिरिडीह

रजिस्टर टू का सर्टिफाइड कॉपी देने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है. सर्टिफाइड कॉपी के लिए कई किसानों ने विभिन्न अंचलों में उचित प्रारूप और फीस देकर आवेदन दिया है, लेकिन संबंधित अंचल अधिकारी देने से इनकार कर रहे हैं.

ये बातें किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने मंगलवार को किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की झंडा मैदान में हुई में कही. श्री सिंह ने कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 में 27 फरवरी 2024 को झारखंड सरकार के साथ-साथ गिरिडीह के उपायुक्त और गिरिडीह के एडिशनल कलक्टर को आदेश दिया है कि आवेदक द्वारा उचित प्रारूप में प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए दिये गये आवेदन और फीस के बाद चार सप्ताह के अंदर रजिस्टर टू की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं. बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट दायर किया गया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि गिरिडीह जिला के सभी मौजा का पंजी टू का सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने के संबंध में हाईकोर्ट उचित आदेश जारी करे. इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्टिफाइड कॉपी देने संबंधी आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया. श्री सिंह ने बताया कि गिरिडीह उपायुक्त के जन सूचना शाखा ने इस आशय का पत्र मार्च 2024 में ही गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारी को भेजा है. फिर भी अंचलाधिकारी द्वारा पंजी टू की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जा रही है.

32 मौजा के किसानों ने सर्टिफाइड कॉपी के लिए जमा कराया है फीस

उन्होंने बताया कि तिसरी अंचल में 32 मौजा के किसानों ने 31 जनवरी, 2024 को उचित प्रारूप में पंजी टू का सर्टिफाइड कॉपी के लिए फीस भी जमा कराया है. फीस नजारत रशीद लेकर जमा की गयी है. उसके बाद भी अंचल में पहुंचने पर किसानों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है. अभी तक किसी भी मौजा के पंजी टू का सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया गया है. यही स्थिति बेंगाबाद समेत अन्य अंचलों में भी बनी हुई है. श्री सिंह ने कहा कि बेंगाबाद अंचल के अधिकारी सीधे कहते हैं कि उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है. जबकि उन्होंने स्वयं ही इस आदेश की प्रति सात-सात बार निबंधित डाक से भेजी है.

दुर्व्यवहार करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध दर्ज करायेंगे प्राथमिकी

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दुर्व्यवहार करने वाले तिसरी अंचल के सीओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेंगे. बैठक के बाद किसान जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी से भी मिला. तिसरी की एलिजाबेद मुर्मू, हीरामणि बासके, खुशबू देवी, बड़की टुडू, बड़की किस्कू, बैजून मुर्मू, अकली हांसदा, सरिता मरांडी, पानो हेम्ब्रम, मंजू सोरेन, मुंशी मुर्मू, सुमनी सोरेन, सामू हेम्ब्रम ने अंचल अधिकारी तिसरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने केलिए अलग-अलग 13 आवेदन दिए. आवेदन देने गये आवेदकों को पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि सभी आवेदन थाना प्रभारी को भेज दिया जायेगा. बैठक में किसान जनता पार्टी के संरक्षक शुकुल नारायण देव, महासचिव भागीरथ राय, कार्यालय सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष कुदरत अली, जोगेश्वर ठाकुर, घनश्याम पंडित, महादेव विश्वकर्मा, पुरन सिंह, बीरेंद्र कुमार वर्मा सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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