विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर लगा प्रतिबंध

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गांडेय अंचल के गिरनिया मौजा अंतर्गत महुदा मोड़-अहिल्यापुर पथ के पास विवादग्रस्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर अंतत: एसडीएम ने रोक लगा दी है.

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प्रतिनिधि, गिरिडीह

गांडेय अंचल के गिरनिया मौजा अंतर्गत महुदा मोड़-अहिल्यापुर पथ के पास विवादग्रस्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर अंतत: एसडीएम ने रोक लगा दी है. बता दें कि खाता नंबर 60, प्लॉट नंबर 523 कुल रकबा 80 डिसमिल के मध्ये चार डिसमिल जमीन पर अवैध तरीके से मकान का निर्माण किया जा रहा था. 2019 में भी तत्कालीन एसडीएम ने उक्त प्लॉट पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था और गांडेय थाना प्रभारी से रिपोर्ट भी मांगी गयी थी, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट नहीं भेजी गयी. पुन: 7 जून, 2024 और 10 जून, 2024 को अनुमंडलीय दंडाधिकारी ने उक्त स्थल पर यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था. बावजूद रात-दिन निर्माण का कार्य चलता रहा. पुन: एक पक्ष के रंजीत लाल ने पूरी स्थिति से एसडीएम को अवगत कराया और अपनी विवशता बतायी. उनका कहना था कि पुलिस कोई भी आदेश मानने से इनकार कर रही है और कुछ लोग जबरन उनके पैतृक संपत्ति पर कुछ लोग असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर कब्जा कर रहे हैं.

विवादित प्लॉट पर बना हुआ तनाव, दोनों पक्षों को नोटिस

मिली जानकारी के अनुसार उक्त प्लॉट पर पूर्व में भी विवाद हुआ था और फिर पिछले कुछ दिनों से दो कमरे का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है. मकान निर्माण का कार्य दिन के साथ-साथ रात में भी चलाया जा रहा है. स्थिति ऐसी बन गयी है कि जमीन पर कभी भी खून-खराबा हो सकता है. इस मामले में सदर अनुमंडलीय दंडाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य को प्रतिबंधित कर दिया है और दोनों पक्षों को नोटिस दी गयी है. दोनों पक्षों को कहा गया है कि वे 26 जून, 2024 को शोकॉज का जवाब दें. इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. बता दें कि जहां एक पक्ष के रंजीत लाल को नोटिस जारी किया गया है, वहीं दूसरे पक्ष के अनवर अली, मो सिराज, सोनी खातून, मो फिरोज शेख, मो मिन्हाज, मो सलीम, वास्की सिंह, मो इलास, मो परवेज और मो अफजल को भी नोटिस तामिला करने का आदेश जारी किया गया है.

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