जिला प्रशासन ने कसी कमर
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव . गिरिडीह, गांडेय व जमुआ में नामांकन 26 से 30 तक गिरिडीह : प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जिला प्रशासन ने जारी कर दी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि गिरिडीह, गांडेय और जमुआ प्रखंड के पंचायतों में प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां […]
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव . गिरिडीह, गांडेय व जमुआ में नामांकन 26 से 30 तक
गिरिडीह : प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की अधिसूचना जिला प्रशासन ने जारी कर दी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा कि गिरिडीह, गांडेय और जमुआ प्रखंड के पंचायतों में प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. अभ्यर्थी 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक नामांकन पत्र अनुमान्य शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं.
अवकाश दिवस के दिन भी अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा. 26 से 30 अक्टूबर के बीच नामांकन पत्र भरे जायेंगे. 24 व 25 अक्टूबर को अवकाश दिवस को छोड़कर निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा नाम निर्देशन प्राप्त किया जाना है. मुखिया व वार्ड सदस्य के अभ्यर्थी अपने-अपने प्रखंडों में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि पंचायत समिति के अभ्यर्थी अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष तथा जिला परिषद के अभ्यर्थी अपर समाहर्ता के प्रकोष्ठ में निर्धारित तिथि को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. वार्ड सदस्य के लिए विंडो सिस्टम से नामांकन पत्र लिया जायेगा.
जबकि अन्य तीन पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में. आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है. वार्ड सदस्य के लिए स्वघोषित घोषणा पत्र मान्य होगा. जबकि अन्य तीन पदों के लिए नोटरी द्वारा शपथ पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे. नामांकन पत्र पर प्रस्तावक का हस्ताक्षर जरूरी है.
सभी पदों के लिए एक-एक प्रस्तावक होंगे. नामांकन पत्र अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा अधिकतम दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जा सकेगा. नामांकन के दौरान अभ्यर्थी समेत अधिकतम तीन व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं. नामांकन के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो वे नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के दोपहर तीन बजे तक अपना शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं.
नामांकन के दौरान जो अभ्यर्थी अपराह्न तीन बजे तक पंक्ति में खड़े हो जायेंगे, उनका नाम निर्देशन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा. एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, परंतु उसे अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा और उसका अनुमान्य शुल्क भी अलग से भुगतान करना होगा. नाम निर्देशन के समय एक सौ मीटर की परिधि में तीन वाहन ही हो सकते हैं.
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