जानलेवा हमला मामले में तीन दोषी

Updated at : 01 Feb 2020 12:34 AM (IST)
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जानलेवा हमला मामले में तीन दोषी

मामला जमुआ थाना अंतर्गत अदुवाडीह गांव का 15.01.2011 को दर्ज हुआ था मामला गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमला मामले में तीन लोगों को दोषी पाया है. सजा पर अदालत पांच फरवरी को सुनवाई करेगी. यह मामला जमुआ थाना अंतर्गत अदुवाडीह गांव का […]

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मामला जमुआ थाना अंतर्गत अदुवाडीह गांव का

15.01.2011 को दर्ज हुआ था मामला
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमला मामले में तीन लोगों को दोषी पाया है. सजा पर अदालत पांच फरवरी को सुनवाई करेगी.
यह मामला जमुआ थाना अंतर्गत अदुवाडीह गांव का है. सूचक बहादुर यादव के आवेदन पर जमुआ थाना में 15.01.2011 को मामला (कांड संख्या 12/11 की धारा 341, 323, 325, 307, 504/34 भादवि) दर्ज कराया गया था. सूचक ने कहा कि उस दिन सुबह साढ़े सात बजे वह नदी से अपने घर लौट रहा था. बीच रास्ते में इसी गांव के जानकी महतो, बालो महतो, विनोद यादव व शंकर यादव मिला और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा.
जमीन विवाद को लेकर गाली-गलौज की और जब मना किया तो पूर्व से ही लाठी सब्बल से लैस लोगों ने उसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया. हो-हल्ला सुन उसका भाई नारायण यादव व पिता बुंदो यादव उसे बचाने के लिए दौड़े तो आरोपियों ने उन दोनों को भी लाठी व सब्बल से मारकर घायल कर दिया. जब गांव के लोग हो हल्ला सुन इकट्ठा होने लगे तो संबंधित लोग वहां से भाग खड़े हुए.
इस घटना के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट समर्पित की. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में अनुसंधान पदाधिकारी, चिकित्सक समेत आठ गवाहों के बयान का कलमबद्ध कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिपिन कुमार यादव ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने जानलेवा हमला मामले में जानकी महतो, बालो महतो व विनोद यादव को दोषी पाया है.
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