गिरिडीह : हत्या के प्रयास मामले में चार को दस वर्ष की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार टू की अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रयास में चार लोगों को धारा 307 भादवि में दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके […]
विज्ञापन
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार टू की अदालत ने मंगलवार को हत्या के प्रयास में चार लोगों को धारा 307 भादवि में दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके अतिरिक्त अदालत ने धारा 323 में एक वर्ष की सजा, धारा 341 में एक वर्ष की सजा व धारा 324 में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. यह मामला जमुआ के भुपतडीह गांव का है.
आपके शहर में
विज्ञापन
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन