गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भूपेशचंद्र सामाड़ की अदालत ने मंगलवार को चेक बाउंस के एक मामले में बीबीसी रोड निवासी अमित कुमार विश्वकर्मा को दो वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर दो माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.
सूचक प्रवीण कुमार ने कहा कि बीबीसी रोड निवासी अमित कुमार विश्वकर्मा ने उससे 1.65 लाख नकद लिया था. कर्ज के एवज में अमित ने 24.06.2014 को बैंक आॅफ इंडिया गिरिडीह शाखा का चेक दिया था. भुगतान के लिए चेक को इंडियन ओवरसिज बैंक की गिरिडीह शाखा में अपने बचत खाता में जमा किया, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने उक्त चेक को अस्वीकृत कर दिया. इसके कुछ दिन बाद उसने अमित कुमार विश्वकर्मा को अधिवक्ता के मार्फत डाक द्वारा नोटिस भेजा.
बावजूद अमित ने चेक राशि का भुगतान नहीं किया. परिवादी की ओर से अधिवक्ता एससी केडिया ने अदालत में दो साक्ष्यों का बयान दर्ज कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विशाल आनंद ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अमित कुमार विश्वकर्मा को दो वर्ष की सजा सुनायी और धारा 357(3) भादवि के तहत अमित कुमार विश्वकर्मा को तीन लाख रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 1620/14 व सामान्य पंजीयन संख्या 696/19 से जुड़ा हुआ है.