दहेज हत्याकांड में तीन लोग दोषी, सुनवाई 24 को

गिरिडीह : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में दहेज को लेकर लक्ष्मी देवी की हुई हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत छुट्टीबाद गांव का है. 31.05.13 को 50 हजार रुपये नहीं देने पर […]
गिरिडीह : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत में दहेज को लेकर लक्ष्मी देवी की हुई हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी. मामला बगोदर थाना अंतर्गत छुट्टीबाद गांव का है. 31.05.13 को 50 हजार रुपये नहीं देने पर ससुराल वालों ने लक्ष्मी देवी की हत्या कर दी थी.
घटना के बाद मृतका के भाई बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना के तिसरी निवासी सुनील कुमार यादव के बयान पर बगोदर थाना में कांड संख्या 205/13 धारा 304 बी/ 34 भादवि के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था.
मामले में सूचक ने कहा था कि उसकी बहन लक्ष्मी देवी की शादी 24.05.12 को रामदेव यादव के साथ करायी गयी थी. ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और नैहर से 50 हजार रूपये मांग कर लाने के लिए लक्ष्मी को हमेशा प्रताड़ित करते थे. 31.05.13 को उसे सूचना मिली की उसकी बहन की हत्या कर दी गयी है. घटना के बाद उसने बहन के पति रामदेव यादव, ससुर परमेश्वर यादव व सास भुनवा देवी के विरुद्ध थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया.
इसके बाद पुलिस ने पति, सास व ससुर के विरुद्ध अदालत में चाजर्शीट दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एसके श्रीवास्तव ने अदालत में नौ गवाहों का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बहस की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दहेज को लेकर हुए लक्ष्मी देवी की हत्या मामले में उसके पति रामदेव यादव, ससुर परमेश्वर यादव व सास भुनवा देवी को दोषी पाया.
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