सभा करने से 48 घंटे पहले देना होगा आवेदन

Updated at : 28 Mar 2019 1:45 AM (IST)
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सभा करने से 48 घंटे पहले देना होगा आवेदन

गिरिडीह : समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में सुविधा एप्प के संबंध में सभी राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण दिया गया. बताया गया कि यदि किसी राजनीतिक दल को सभा करनी है तो सभा की तिथि एवं समय से 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा. वाहन, माइक, रैली सभी के लिए […]

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गिरिडीह : समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में सुविधा एप्प के संबंध में सभी राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण दिया गया. बताया गया कि यदि किसी राजनीतिक दल को सभा करनी है तो सभा की तिथि एवं समय से 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा. वाहन, माइक, रैली सभी के लिए अलग-अलग आवेदन देना है.

आवेदन में मोबाइल नंबर भी देना है. सभी तरह का आदेश विधानसभा वार प्राप्त करना है. सभा स्थल के परमिशन के लिए संबंधित जमीन के मालिक एवं एसपी से भी आदेश लेना है. हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के प्रयोग आदि के लिए भी आवेदन देने की प्रकिया को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया गया.

मौके पर डीडीसी मुकुंद दास, अपर समाहर्ता अशोक साह, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, डीआरडीए निदेशक नारायण विज्ञान प्रभाकर, सभी एसडीओ, सभी बीडीओ व सीओ, प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग रश्मि सिन्हा, सभी कोषांगों के पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे.

मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिखाना जरूरी : लोकसभा निर्वाचन के साथ होने वाले राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होगा. यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है. ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी वजह से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वैसी स्थिति में उन्हें पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.
वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद् सद्स्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैध होगा.
आर्म्स जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई : लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी के होने के बाद से ही लाइसेंसी आर्म्स जमा करने की प्रक्रिया चालू है. इसके बावजूद कई लोगों ने आर्म्स जमा नहीं किया है. मामले को लेकर बुधवार को नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने वैसे लोगों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने आर्म्स जमा नहीं किया है.
थाना प्रभारी ने बताया लगातार सूचना देने के बाद भी कई लोगों ने हथियार को जमा नहीं किया है. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ-साथ आर्म्स एक्ट का भी बनता है जो संज्ञेय अपराध है. ऐसे में 31 मार्च के बाद आर्म्स जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की जायेगी और लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भी समर्पित किया जायेगा.
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